Saif Ali Khan 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन किसी को भी पैसा नहीं..

Saif Ali Khan : बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सैफ पटौदी खानदान से हैं. उनके दिवंगत पिता का नाम मंसूर अली खान है, जो देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं।
पटौदी परिवार से आने वाले Saif Ali Khan के पास कई संपत्तियां हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर 5000 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक्टर के पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके चारों बच्चों इब्राहिम, सारा, तैमूर और जेह को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
बच्चे को नहीं मिलेंगी प्रॉपर्टी
ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इन चारों को सैफ अली खान की संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, सैफ अली खान का आलीशान घर पटौदी पैलेस शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के अंतर्गत आता है। इसलिए इस संपत्ति पर कोई भी अपना हक नहीं जता सकता. इसके अंतर्गत पटौदी हाउस की सभी आलीशान संपत्तियां आती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सैफ अली खान इस संपत्ति पर अपना हक जताना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
ऐसा भी कहा जाता है कि सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्ला खान ब्रिटिश शासन के दौरान नवाब थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर कोई वसीयत नहीं की थी. इसके चलते सैफ अली खान को यह पूरी संपत्ति हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
सैफ अली खान का निजी जीवन
सैफ अली खान की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1991 में अमृता सिंह से शादी की थी। फिर उनके दो बच्चे हुए सारा अली खान और इब्राहिम अली खान।

हालांकि, कुछ सालों बाद सैफ और अमृता का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में करीना कपूर से शादी की। इस शादी के बाद उनके दो बेटे हुए, तैमूर और जेह।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस शत्रु विवाद अधिनियम को चुनौती देना चाहता है और संपत्ति पर दावा करना चाहता है तो उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।
साथ ही अगर हाई कोर्ट अनुकूल फैसला नहीं देता है तो वे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं. इसके बाद भी भारत के राष्ट्रपति से शिकायत की जा सकती है. इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्ला खान ब्रिटिश सरकार के अधीन नवाब थे। उन्होंने कभी भी अपनी पूरी संपत्ति वसीयत नहीं की। सैफ की कुछ पीढ़ियाँ पाकिस्तान चली गईं।
परिणामस्वरूप, उनकी पैतृक संपत्ति शत्रु विवाद अधिनियम के अंतर्गत आ गई। सैफ के लिए इस पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना मुश्किल होगा. हालांकि, इन सबके बावजूद अगर सैफ अपनी पैतृक संपत्ति अपने चार बच्चों के नाम पर रखने की कोशिश करते हैं, तो अभिनेता की परदादी के पाकिस्तानी वंशज आपत्ति जता सकते हैं।